सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये इसके लिए नये दिशानिर्देश भी जारी कर दिये हैं।
मंत्रालय ने नये दिशानिर्देशों के तहत एसओपी का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति दी गयी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के तहत सिनेमा हॉल और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सिनेमा हॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा।