केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए पैरेंट्स के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (एससीएल) देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही परिवार के ऐसे सदस्य जो कि कर्मचारी पर निर्भर हैं, अगर उन्हें कोरोना होता है तो भी कर्मचारी को 15 दिन की छुट्टी मिलेगी।
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि कैजुअल लीव की समाप्ति के बाद कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य या माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है। आदेश में कहा गया है कि एससीएल की समाप्ति के 15 दिनों के बाद अगर परिवार का कोई सदस्य अथवा माता-पिता अस्पताल में भर्ती हैं, तो अस्पताल से छुट्टी मिलने तक एससीएल के 15 दिनों के अतिरिक्त भी छुट्टी दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदेश में यह भी कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव होने पर वह 20 दिनों तक के कम्यूटेड लीव के लिए पात्र होगा।
चाहे वह अस्पताल में भर्ती हो या फिर होम आइसोलेशन में हो तो उसे 20 दिनों तक की अवधि के लिए कम्यूटेड लीव, एससीएल, अर्जित अवकाश (ईएल) दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी किसी कोरोना संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और होम आइसोलेन में है तो उसे सात दिनों के लिए ड्यूटी अथवा वर्क फ्रोम होम माना जाएगा।