मुंबई (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने जमीन या मकान के लेन-देन में वर्तमान बाजार मूल्य दर में लगातार दूसरे वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने रेडी रेकनर की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इससे अब घर खरीदने वालों और बिल्डरों दोनों को राहत मिलेगी।
पंजीयन एवं स्टाम्प नियंत्रक हीरालाल सोनावणे के अनुसार रेडी रेकनर रेट (आरआरआर) या सर्कल रेट संपत्ति लेन-देन के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की जाने वाली मानक दर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक दर तालिका, मूल्यांकन मार्गदर्शन नोट और नई निर्माण दरें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य भर में बनाए रखी जाएंगी। अहम बात यह है कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी रेडी रेकनर रेट बढ़ाने से परहेज किया था।
वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने रेडी रेकनर की दरों में पांच फीसदी की मामूली बढ़ोतरी लागू की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्गणना दर में वृद्धि के बिना भी अपेक्षित राजस्व एकत्र किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टांप शुल्क संग्रह और पंजीकरण शुल्क के माध्यम से लगभग 36,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है।