मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने की शक्तियों को बढ़ा कर लगभग दोगुना कर दिया गया है।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए 1 लाख से बढ़ा कर 2 लाख तथा मरम्मत कार्यों लिए 50 हजार से बढ़ा कर 1 लाख रुपए तक की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं। कार्यपालन यंत्री को नवीन कार्यों के लिए 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ तथा मरम्मत कार्यों के लिए 5 लाख से बढ़ा कर 10 लाख रूपये तक की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन से नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर विकास कार्यों को कराये जाने में आसानी होगी।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर कई कार्यों में तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के प्रकरण संभागीय कार्यालयों में प्रेषित किये जाते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न जन-प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान से तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था।