बिजली कंपनी ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए सेवानिवृत्ति लाभों को पुनरीक्षित (Revised) किये जाने के आदेश सभी अधिकारियों को जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर विरूद्ध एसआर रामचन्द्रन में पारित आदेश के अनुक्रम में तथा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के परिपालन में मंडल तथा बिजली कंपनी से वर्ष 2006 के पश्चात् 30 जून को सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी शक्ति प्रत्यायोजन पुस्तिका में दिये गये प्रावधान अनुसार समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने की शक्तियों प्रदत्त हैं।
कंपनी ने अधिकारियों से कहा है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये निर्णयों के पालनार्थ सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्राप्त हो रहे अभ्यावेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए सेवानिवृत्त लाभों को पुनरीक्षित किया जावे। सेवानिवृत्ति लाभों को पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही 15 दिवस के अंदर पूर्ण की जावे।