केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 अगस्त को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अब 40 लाख रुपये तक के सालााना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त हैं। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि एक बार जीएसटी लागू होने के बाद, बड़ी संख्या में वस्तुओं से कर की दर को घटाया गया है। अब 28 प्रतिशत की दर लगभग पूरी तरह से लग्जरी आइटम्स की वस्तुओं तक ही सीमित है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 28 के स्लैब में कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में बदल दिया गया है। निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को बड़ी राहत दी गई है। इसकी दर अब 5 प्रतिशत कर दी गई है।