Monday, June 15, 2026
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संभागीय कमिश्नर ने घोर कदाचरण के कारण छिंदवाड़ा के मोहखेड़ जनपद सीईओ को किया निलंबित

जबलपुर संभाग के संभागीय कमिश्नर अभय कुमार वर्मा द्वारा कलेक्टर छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन पर जनपद पंचायत मोडखेड़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भागचन्द टिम्हरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर अभय वर्मा ने निलंबन आदेश में कहा है कि जनपद पंचायत मोहखेड़ को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 19 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमें उनके द्वारा एक भी कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है।

यह कार्य अपूर्ण रहने का कारण पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। इसी प्रकार भागचन्द टिम्हरिया अपने मुख्यालय मोहखेड़ में निवासरत नहीं पाये गये। शासन के निर्देशो के उपरांत भी उनके द्वारा मुख्यालय पर निवास न करने के कारण विभागीय कार्यों की उचित मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही।

भागचन्द टिम्हरिया का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम-3 के अंतर्गत घोर कदाचरण का द्योतक है, जिसके फलस्वरूप उन्हे मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया गया है।

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