Friday, April 4, 2025
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शिकायतकर्ताओं को धमकी देने और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाला बिजली अधिकारी निलंबित

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन द्वारा कंपनी के प्रबंध संचालक के अनुमोदन एवं आदेश पर कार्यपालन अभियंता आरके पाठक एसटीसी एसडीएम संभाग छतरपुर को आज निलंबित कर दिया गया।

विद्युत सूत्रों के अनुसार कार्यपालन अभियंता आरके पाठक के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों, जिनमें छतरपुर कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थापना के दौरान उन्होंने अपने सगे-सबंधियों को ना केवल आउटसोर्स पर रखा गया, अपितु अनेक ठेके भी उन्हें दिलवाए। इतना ही नहीं कार्यपालन अभियंता आरके पाठक के खिलाफ शिकायत करने वालों को धमकाया भी गया।

कार्यपालन अभियंता आरके पाठक के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर कंपनी प्रबंधन ने जांच टीम भी गठित की है, जो इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन ने आरके पाठक को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।

मानव संसाधन एवं प्रशासन कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि आरके पाठक, कार्यपालन अभियंता (एसटीएम-एसटीसी) संभाग, छतरपुर (चालू प्रभार) को उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच को प्रभावित न किये जाने की दृष्टि से स्थानांतरित कर कार्यमुक्त करते हुये कार्यपालन अभियंता (प्रवर्तन) छतरपुर के पद पर पदस्थ किया गया।

आरके पाठक के द्वारा कतिपय संविदाकारों को उन‌के विरूद्ध की गयी शिकायत वापिस लेने हेतु अन्य माध्यम से दबाव बनाया जाकर प्रवर्तन में उपस्थिति के उपरांत संविदाकारों के विरूद्ध पंचनामा बनाये जाने की धमकियां दी जा रही है।

हरपालपुर वितरण केन्द्र में पदस्थ बाह्य स्त्रोत श्रमिक राघवेन्द्र उपाध्याय द्वारा वितरण केन्द्र का कार्य संपादित करने के स्थान पर (एसटीसी एसटीएम) संभाग में ठेकेदारी का कार्य किया जा रहा है। वहीं आरके पाठक द्वारा संभागीय कार्यालय में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।

अतः आरके पाठक कार्यपालन अभियंता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रभावित करने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में आरके पाठक, कार्यपालन अभियंता (एसटीएम एसटीसी) संभाग, छतरपुर (चालू प्रभार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में आरके पाठक, कार्यपालन अभियंता (एसटीएम एसटीसी) संभाग, छतरपुर (चालू प्रभार) का मुख्यालय मुख्य अभियंता (सा.क्षे.) सागर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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