Friday, April 24, 2026
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश: मतगणना केन्द्र में केलकुलेटर भी नहीं ले जा सकेंगे अभ्यर्थी के एजेंट

भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने कहा कि मतगणना केन्द्र पर पासधारक ही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना केन्द्र में मोबाइल और केलकुलेटर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ मतगणना कराने के लिए तैनात मतगणनाकर्मी ही केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतगणना केन्द्र में सभी व्यवस्थाएँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थित एवं चाक-चौबंद रहें। निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएँ प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित न हों। किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए।

उप निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों से वन-टू-वन चर्चा कर जिले में मतगणना के लिये की गई तैयारियों की सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सारे नॉर्म्स एवं प्रोटोकॉल्स का अक्षरश: पालन करें। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करने के आधा घंटा पश्चात ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ की जाए।

ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के लिये मतगणनाकर्मियों और माइक्रो ऑब्जवर्स को प्रशिक्षित करें। मतगणना स्थल की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कमी न रहे। मतगणना केन्द्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन रेन्डमाईजेशन से लेकर विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र वितरित किये जाने तक सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे। मतगणना प्रक्रिया की शुद्धता पर कोई संदेह या गफलत नहीं होनी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही केंद्र और राज्य के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, शासकीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शासकीय पैरामेडिकल स्टॉफ, शासकीय संस्था अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से मानदेय प्राप्त कर रहे या किसी शासकीय संस्था में अंशकालिक सेवाएं दे रहे व्यक्ति, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स और शासकीय सेवक मतगणना के लिए किसी भी अभ्यर्थी के एजेंट निुयक्त नहीं किये जा सकेंगे।

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