प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2025 में अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जबलपुर जिले के सभी किसानों से शेष बचे दिनों में फसलों का बीमा करा लेने की अपील की है।
उप संचालक कृषि डॉ. निगम ने बताया कि जिले में खरीफ 2025 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, अरहर, तिल फसल अधिसूचित है। धान सिंचित की प्रीमियम राशि 814 रुपये, धान असिचिंत 575 रुपये, मक्का 590 रुपये, उड़द 525 रुपये, कोदो-कुटकी 246 रुपये, अरहर 649 रुपये एवं तिल 422 रुपये प्रति हेक्टेयर है।
उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों का बीमा केसीसी खाते से ही किया जावेगा। वहीं अऋणी कृषक बैंकों के द्वारा या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या जिले की संबंधित बीमा कंपनी के ब्लाक प्रतिनिधि से संपर्क कर बीमा करा सकते है।
अऋणी कृषकों को बीमा कराने के लिए आधार कार्ड की प्रति, पूर्णतः भरा फार्म, नवीनतम खसरा खतौनी आदि की प्रतिलिपि, स्वयं द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, किरायेदार (बटाईदार) किसानों के लिए लागू अनुबंध अथवा समझौते के शपथ पत्र की प्रति, आईएफएससी नम्बर और बैंक खाता संख्या या रद्द किये गये बैंक या बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यक दस्तावेज है।











