भोपाल (हि.स.)। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने गुरुवार को बताया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 5747/2023 तथा संबंधित अन्य याचिकाओं में 5 नवम्बर को पारित आदेश के परिपालन में समस्त याचिकाकर्ता जिन्होने कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित समूह-5 के अंतर्गत एएनएम (महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सीधी भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उनका नाम मेरिट में है, के दस्तावेजों का परीक्षण संबधित ज़िलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि नियुक्ति संबंधी नियमानुसार निर्णय लिये जाने के लिए दस्तावेजों के परीक्षण के लिये याचिकाकर्ता 8 नवम्बर सुबह 9:30 बजे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त यथोचित दस्तावेजों एवं उच्च न्यायालय के निर्णय की सर्टिफाईड कॉपी के साथ उपस्थित हो।