Thursday, December 26, 2024
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बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने लगाया 35,482 रुपये का जुर्माना, अदायगी नहीं करने पर चार माह का कारावास

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुलताई में विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम जिला बैतूल द्वारा बिजली चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 35 हजार 482 रुपये के अर्थदंड तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बैतूल वृत्‍त अंतर्गत ग्राम छिंदी तहसील मुलताई में चेकिंग के दौरान लालजी आत्‍मज बातू पाठेकर द्वारा उनकी आटा चक्‍की में स्‍थापित कनेक्‍शन में डायरेक्ट कट लगाकर विद्युत चोरी पकड़ते हुए न्‍यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई पंकज चतुर्वेदी द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी लालजी पाठेकर को 35 हजार 482 रुपये के अर्थदंड तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कंपनी की ओर से प्रकरण में अधिवक्‍ता जीजी घोड़े द्वारा पैरवी की गई।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

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