बिजली कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि बिजली कंपनी प्रबंधन ने अब कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 1.25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मप्र शासन के वित्त विभाग के आदेश को ग्राहय करते हुए यह आदेश जारी किया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होती है तो उसके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अनुसार देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹1,25,000 की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
यह संशोधित राशि पूर्व में निर्धारित अनुग्रह राशि ₹ 50,000 की सीमा से अधिक है, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा और इसके पश्चात के सभी प्रकरणों पर लागू होगा।










