Mppkvvcl: मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा विगत माह बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को सोलर रूप टाप योजना का लाभ देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश जारी कर कंपनी के समस्त नियमित कार्मिकों को सोलर रूफ टॉप योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान प्रदान करते हुए प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। फेडरेशन इसका अभिनंदन करता है।
महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि यह सोलर रूप टाप योजना बहुत अच्छी है। इस योजना को पुनः बिजली कंपनियों में कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए फेडरेशन ऊर्जा मंत्री जी, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, सीएमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी, एमडी पूर्व क्षेत्र क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी, एमडी पावर ट्रांसमिशन कंपनी,एम डी पावर जनरेटिंग कंपनी, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और एम डी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए सभी से अनुरोध करती है कि इस योजना में सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों और सभी सम्माननीय पेंशनर्स को भी शामिल कर इस योजना का लाभ प्रदान करें।
केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना में सभी को शामिल कर जोडा जाएं, अर्थात सभी को इस अच्छी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। इस योजना का पूर्ण उद्देश्य और सार्थकता सभी बिजली कंपनियों से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ प्रदान करने से ही पूर्ण होगी।
मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर द्वारा जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। कंपनी, पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल कार्मिक या उसके पति/पत्नी या माता-पिता के स्वामित्व वाले आवासीय परिसर में 3 किलोवाट तक की क्षमता के संयंत्र की स्थापना के लिए, संबंधित वितरण कंपनी की मौजूदा सौर रूफटॉप स्थापना योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा देय अग्रिम हिस्सेदारी का भुगतान करेगी। सौर रूफटॉप लगाने के अगले महीने से इन कार्मिकों को रियायती बिजली का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।
कंपनी द्वारा कर्मचारी को भुगतान की गई कुल राशि में से आधी राशि, 6 बराबर मासिक किस्तों में या यदि सेवा की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो आनुपातिक आधार पर, सौर रूफटॉप लगाने के अगले महीने से कार्मिक के वेतन से वसूल की जाएगी।
पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के कार्मिक जो कंपनी के क्वार्टर या किराए के अपार्टमेंटो में रहने वाले या सौर रूफटॉप स्थापना के लिए अनुपयुक्त या जो इच्छुक नहीं हैं को रियायती बिजली का लाभ मिलना जारी रहेगा।
यह सुविधा ऐसे नियमित कार्मिकों (पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल से अंतरित मंडल कैडर एवं कंपनी कैडर के नियमित कार्मिकों) को देय होगी, जिनके यहां सोलर रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना, प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग के अनुमोदन की तिथि अर्थात दिनांक 04.06.2026 के पश्चात् की गई है।
मौजूदा योजना के अनुसार सौर रूफटॉप संयंत्र की विभिन्न क्षमताओं के लिए उपभोक्ता हिस्सेदारी की सीमा संबंधित वितरण कंपनी में प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। कर्मचारी 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का संयंत्र भी स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं लेकिन कंपनी द्वारा अग्रिम भुगतान की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट संयंत्र के लिए ही सीमित होगी।
फेडरेशन के राकेश डी पी पाठक,यू के पाठक,लक्ष्मण सिंह राजपूत,एन के यादव, दिनेश दुबे, उमाशंकर मेहता, सुरेश बाबू खरे, अनूप वर्मा, बी एस राठौर,रामेश्वर गांगे,अपसार अहमद,आर के कौशिक, केदारनाथ अग्निहोत्री,मदन वर्मा,उमाशंकर दुबे,बी पी पटेल, जी एल चौरसिया, विमल महापात्र, गोपाल चौहान, अवनीश तिवारी,दीपक मेमने, सुधीर मिश्रा, राजेश मिश्रा, मोहन श्रीवास, राजीव गुप्ता, योगेश पटेल, मोहित पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, मनोज पाठक, दयाशंकर द्विवेदी, दिलीप पाठक ने मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा, सीएमडी पावर मैनेजमेंट और सभी कंपनियों के एमडी गणों से अनुरोध किया है कि इस योजना को सभी संविदा कर्मियों और पेंशनर्स को भी शामिल कर लाभ प्रदान करें।










