राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 आज राज्य सभा में पारित हो गया। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज राज्य सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 और लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को पेश किया। इस संशोधन विधेयक से लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त हो जाएगा।
यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 31, जुलाई, 2017 को अपनी बैठक में एक संशोधन (धारा-3 के बिना) के साथ पारित किया गया था और इसे लोकसभा में उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। लोकसभा ने 2 अगस्त, 2018 को अपनी बैठक में वैकल्पिक संशोधनों और आगे के संशोधनों के साथ विधेयक को पारित कर दिया था।