भोपाल (लोकराग)। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने राज्य शासन के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय अंतरिम पेंशन पर मंहगाई राहत की स्वीकृति दे दी है।
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर अथवा परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है. को मंहगाई राहत के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
राज्य शासन के उक्त श्रेणी के अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्तकर्ता पेंशनर अथवा परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुये, किया जाये।
राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित है।