Sunday, July 26, 2026
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MP Government का बड़ा कदम, दो बच्चों के नियम पर रोक

MP Government : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2001 से लागू दो बच्चों वाले नियम को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी उम्मीदवार को सरकारी भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू इस प्रावधान के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थी सीधी भर्ती के पात्र नहीं माने जाते थे। साथ ही, राज्य की सिविल सेवा आचार संहिता, 1965 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह कदाचार की श्रेणी में शामिल था। सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
MP Government : नए मसौदे से मचा विवाद

हाल ही में मध्य प्रदेश में सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026 का मसौदा तैयार किया गया था. इसे आधिकारिक पोर्टल पर डाला गया और आम नागरिकों से 15 जून तक सुझाव मांगे गए थे. इस मसौदे में कई नए प्रावधानों के साथ-साथ पुराने दो बच्चों वाले नियम को भी शामिल कर लिया गया था, जिससे जनता में नाराजग़ी फैल गई.

MP Government : मुख्यमंत्री का सख्त आदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस विवाद पर तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधिकारिक पोर्टल से पुराना मसौदा तुरंत हटाया जाए.
2001 से चले आ रहे सभी संबंधित नियमों को रद्द किया जाए.
– नया और आधुनिक मसौदा तैयार किया जाए
-इस विषय पर कोई भी पुराना प्रावधान लागू नहीं रहेगा

सरकारी भर्ती पर असर

इस फैसले से राज्य की सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा. अब तक बहुत से योग्य उम्मीदवार केवल इस नियम के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम संविधान की भावना के अनुरूप भी है, क्योंकि परिवार नियोजन एक निजी निर्णय है.

जनता में राहत की लहर

मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का राज्यभर में स्वागत हो रहा है. रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे युवा वर्ग को अब बच्चों की संख्या की बाधा पार किए बिना सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा.

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