जबलपुर (लोकराग)। जबलपुर में निजी विद्यालयों की शुल्क वृद्धि एवं पुस्तक और यूनिफार्म विषयक जांच जारी हैं, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 7 (1) के तहत निजी विद्यालयों की फ़ीस एवं संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति सक्षम है।
कलेक्टर जबलपुर के निर्देश पर अधिनियम की धारा 9 (1) एवं (2) के तहत ज़िला समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं स्वतःसंज्ञान लेकर अधिनियम और तत्सबंधी नियम के उल्लंघन संबंधी मामलों की जाँच किया जाना नियत किया गया है।
बुधवार 19 जून 2024 को जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में अशासकीय विद्यालय प्राचार्य एवं प्रबंधन की बैठक में अशासकीय विद्यालयों के लिए फ़ीस वृद्धि के संदर्भ में आत्म मूल्यांकन अथवा स्व-निर्धारण पत्रक के माध्यम से फीस वृद्धि का स्वतः परीक्षण करने और अनाधिकृत शुल्क सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को वापिस करने के संबंध में निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा यथोचित निर्णय लेने का निर्णय लिया गया हैं।
जिससे बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन एवं प्राचार्य को नोटिस जारी कर कहा है कि स्वमूल्यांकन पत्रक, आवश्यक अभिलेख और विद्यालय प्रबंधन द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में शपथ पत्र के साथ 28 जून 2024 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में जमा करें।