किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ, चना और मूंग के भंडारण में अनियमितता के मामले में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर दो गोदामों के संचालकों के विरुद्ध चरगंवा थाने में धारा 420 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज।
शहपुरा जबलपुर स्थित गणेश वेयरहाउस और दीक्षित वेयर हाउस की आकस्मिक जाँच में गेहूँ की कमी पाई गई। मूँग और चना में, मिट्टी, पत्थर और अमानक मूँग एवं चना की मिलावट कर मानक मूँग एवं चना में हेरफेर किया गया।
शासन को कारित अनुमानित क्षति
- गेहूँ में कमी- 1851 क्विंटल- 44.42 लाख रुपये
- अमानक मूंग- 3340 क्विंटल- 285.83 लाख रुपये
- अमानक चना- 3800 क्विंटल- 202.73 लाख रुपये
- चना में कमी- 95 क्विंटल- 5.06 लाख रुपये
- कुल हेरफेर- 538.04 लाख रुपये
वेयरहाउस संचालक राम किशोर दीक्षित और भावना दीक्षित के विरूद्ध IPC धारा 420 और 34 के तहत पुलिस थाना चरगंवा में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।










