जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा को देखते हुये तथा हादसों की रोकथाम के लिए इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार महू तहसील क्षेत्रों में स्थित तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ, मेहन्दी कुण्ड, जामन्या कुण्ड आदि पर्यटन स्थलों पर जोखिम भरे क्षेत्रों व एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारीजनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारीनगर परिषद द्वारा तत्काल उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के आवश्यक स्थानों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाये जायेंगे। निर्देश दिये गये है कि जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सीमाएँ भी निर्धारित की जाये। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।यह प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम और आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।