Tuesday, September 15, 2026
Homeमध्य प्रदेशबिल का विलंब से भुगतान करने पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलेगी बिजली कंपनी,...

बिल का विलंब से भुगतान करने पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलेगी बिजली कंपनी, इन उपभोक्ताओं को देना होगा 16 प्रतिशत ब्याज

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरणों में जारी किए गए अंतिम अथवा अनंतिम देयकों का भुगतान 30 दिवस के भीतर नहीं करने पर जारी किए गए देयकों की राशि पर प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि सतर्कता एवं अन्य जांच दलों के द्वारा अंतिम अथवा अनंतिम देयकों की राशि को आकलन आदेश जारी होने के बाद देयक जमा नहीं करने पर तथा विलंब से भुगतान किए जाने पर प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा।

देयकों के भुगतान पोश मशीन, वेब पोर्टल तथा उपाय एप के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलन में है।

विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127(6) एवं मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 10.2.10 के अनुसार आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर आकलन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतरिम बिल पर छः माही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।

बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह कर कहा है कि धारा 135 व 126 के प्रकरण बनने के बाद अंतिम अथवा अनंतिम बिल की राशि 30 दिन के भीतर जमा कराएं अन्यथा ब्याज की राशि अतिरिक्त देय होगी।

Related Articles

Latest News