Friday, July 10, 2026
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Cheque बाउंस केस में राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें

Cheque : एक्टर एवं कामेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा यानि यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
Cheque : जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराए गए केस में सुनाया है.
जस्टिस शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अपना वादा निभाने और कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिनेता राजपाल यादव को फिर जेल जाना पड़ेगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद उनकी सजा पर रोक नहीं रही, जिससे अभिनेता के दोबारा जेल जाने की संभावना बढ़ गई है।

हालांकि, आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अगले निर्देशों के आधार पर ही उनकी अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

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