इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को ख़ारिज करते हुए वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में राहत दे दी।
असद हयात, परवेज व अन्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी रहत मिली है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने से इंकार कर दिया था। असद हयात, परवेज व अन्य की याचिका पर जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी और 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मोहम्मद असद हयात और परवेज ने गोरखपुर में हुए दंगों में एक व्यक्ति की मौत को लेकर सीबीआई जाँच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।