मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा शाला शिक्षक को “प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान” से प्रतिस्थापित करने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत 24 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक अथवा प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्रि-परिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के एकजाई परिपत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।