मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देगी। मैदानी अधिकारियों से इस संबंध में प्रबंधन ने बोनस के पात्र कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
अधिकारियों को भेजे अपने पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के संबंध में लेख है कि आपके कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत कम्पनी के ऐसे समस्त कर्मचारी (संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों सहित) जिनका वेतन 21000 रुपये प्रतिमाह या कम हो, के संबंध में बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अनुसार पात्र, ऐसे कर्मचारी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 के बोनस का भुगतान किया जाना है, की संख्या एवं उनको दी जाने वाली राशि की जानकारी (नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी के लिए पृथक-पृथक अविलम्ब दो दिवस के अंतर्गत इस कार्यालय को ई-मेल एवं हार्ड कॉपी मे शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि पात्र कर्मचारियों को बोनस भुगतान के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। एवं चाही गई जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।