मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल रीजन में गत दिवस आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 6850 प्रकरणों का निराकरण किया गया। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 6850 प्रकरणों में समझौता करने पर बिजली उपभोक्ताओं को 318.92 लाख रुपए की राहत प्रदान की गई। धारा 138 के प्रकरणों में छूट का प्रावधान नहीं होने के बावजूद कुल 381 प्रकरणों में उपभोक्ताओं ने संपूर्ण राशि 64.02 लाख जमा कर मुकदमों से निजात पाई।
लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं, समस्त कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्यौगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी। कम्पनी के महाप्रबंधक (प्रवर्तन) राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी में सर्वाधिक राशि 126.56 लाख जबलपुर जिले में प्राप्त हुई तथा सर्वाधिक प्रकरण 1035 जबलपुर जिले में निराकृत हुए।
लोक अदालत में निराकृत हुए कुल 6850 प्रकरणों में से न्यायालयों में लंबित 1579 प्रकरणों में समझौता कर संबंधित उपभोक्ताओं ने 20% छूट के साथ लंबित 5271 मुकदमों की कार्यवाही से निजात पाई। जबकि लोक अदालत में 5271 ऐसे प्रकरणों में भी समझौता किया गया जो न्यायालय में पंजीबद्व नहीं हुए थे। इन प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत निराकृत कराकर उपभोक्ताओं को 30% छूट के साथ न्यायालयीन कार्रवाई से मुक्ति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में निराकृत हुए धारा 126 एवं 135 के सभी प्रकरणों में संपूर्ण ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई।