मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार एमपी के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में सहयोजन किया गया हैं, हालांकि ऊर्जा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सिर्फ दो माह के लिये कोरोना योद्धा होंगे।
ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 1 अप्रैल से 31 मई 2021 (दो माह ) तक की अवधि हेतु पुन: लागू की गई है। राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 26 सितंबर के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना (संशोधित) जारी की गई है।
योजना की कंडिका-3 के अनुसार शासकीय कर्मी के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियों तथा स्थानीय निकाय आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ तथा आउट सोर्स कर्मियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित किए गए हैं।
योजना के तहत योजना का लाभ उपरोक्त कर्मियों के विधिक उत्तराधिकारी को दिये जाने का लेख है, जिसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई तथा उसे संक्रमण कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से सेवा देने कारण हुई है। योजना के अनुसार योजनांतर्गत प्रकरणों के परीक्षण एवं पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु एक जिला स्तरीय समिति के गठन का लेख है।
जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे एवं सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होंगे। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त पात्र कार्मिकों के संबंध में इन आदेशों में निहित प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी।