मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मुरैना जिले के सबलगढ़ में ई-रिक्शा चालकों द्वारा ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से बैटरी चार्ज करने का चौंकाने वाला मामला पकड़ा है। बिजली कंपनी को सूचना मिलते ही मौके पर ई-रिक्शा चालकों को बैटरी चार्ज करते हुए पकड़ा गया और बिजली चोरी के इन आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये।
कंपनी को जानकारी मिली थी कि सभी ई-रिक्शा चालक सबलगढ़ के इसी ट्रांसफार्मर पर आकर ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करते हैं। संभवत: प्रदेश में ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करते पकडऩे का यह पहला मामला है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना पीके शर्मा ने बताया है कि सबलगढ़ में सिविल हॉस्पिटल के सामने से सोनेराम एवं पिपरघान रोड पर मुकेश एवं दीपक नाम के दो ई-रिक्शा चालकों के विरूद्ध बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज कर ई-रिक्शा जब्त कर लिया गया है।
मामले में सोनेराम पर 5051 रुपये एवं दीपक पर 5060 रुपये की बिलिंग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने बिल का भुगतान कर दिया है और उनके ई-रिक्शा मुक्त कर दिये गये हैं। वहीं मुकेश के विरूद्ध 7535 रुपये की बिलिंग की गई और बिल राशि का भुगतान नहीं करने के कारण बिजली कार्यालय परिसर में ई-रिक्शा जब्त कर रखा गया है। मुरैना जिले में विद्युत वितरण हानियों को कम करने के लिए सख्त एवं परिणाममूलक प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत यह कार्यवाही की गई है।
गौरतलब है कि पूर्व में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को आगाह किया था कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग करने के लिए उपभोक्ताओं को अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना होगा। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग हेतु बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।