मध्य प्रदेश के बिजली अधिकारी एवं कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्यौहार नहीं मना पायेंगे, क्योंकि बिजली कंपनी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। कंपनी के इस आदेश से अपने घर से दूर पदस्थ बिजली अधिकारी एवं कर्मचारी फिर अकेले ही त्यौहार मनाने के लिए विवश होंगे, वहीं कार्मिकों के परिजनों के लिए भी हर त्यौहार फीका रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में कंपनी-टू-कंपनी ट्रांसफर का प्रावधान नहीं होने से हजारों कार्मिक परिवार से दूर रहने के लिए विवश हैं।
जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आगामी महीनों में आने वाले त्यौहार एवं पर्वों को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंपनी ने इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है।
कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में त्यौहारों का सीजन चल रहा है, जिसके दौरान सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है एवं मैदानी कार्यालयों से विद्युत ट्रिपिंग की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। त्यौहारों के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश में जाने एवं मुख्यालय छोड़ने की संभावना है।
कंपनी ने कहा कि अवगत हो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के तहत विद्युत आपूर्ति को अति आवश्यक सेवा की सूची में रखा गया है।
इसलिए कंपनी ने मुख्य अभियंताओं को आदेशित किया है कि सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु आगामी चार माहों तक किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत न किया जाये एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति न दी जाये। यदि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो नियमानुसार उसके अवकाश अवधि को मृत दिवस घोषित किया जाये।