मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर एक्सप्लोसिव एक्ट की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने केलिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।
विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णत: वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा-9-B (1) (b) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
डॉ राजौरा ने सभी जिला दण्डाधिकारी को नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिये ट्रेम्परेरी लायसेंस जारी न किये जाने की हिदायत दी है। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।