मध्यप्रदेश हाउसिंग एवं अधो-संरचना विकास मंडल के आयुक्त चंद्रमौलि शुक्ल ने बताया कि सुराज नीति-2023 में जबलपुर में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूखंड एवं आवासीय कॉलोनी का निर्माण हाउसिंग बोर्ड करेगा।
आयुक्त चंद्रमौलि शुक्ल ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई 95 करोड़ 54 लाख रूपए मूल्य की 4.565 एकड़ भूमि को सुराज कॉलोनी के रूप में विकसित कर 12-12 आवासों के 16 टॉवर बनाए जायेंगे। कैम्पस में कम्यूनिटी हॉल, एवं कौशल विकास केन्द्र, विकसित पार्क, बाउन्ड्री वॉल के साथ भव्य द्वार भी प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि महाराजपुर में 172 हेक्टेयर क्षेत्र में और ग्राम करमाता में 0.809 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्वतन पद्धति से निज निवेश के रूप में निर्माण कराया जाएगा। निर्वतन के अंतर्गत भूमि का कुछ भाग निज निवेशक को सौंप कर उसके मूल्य के बदले निवेशक द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम गौरय्या में हाउसिंग बोर्ड स्वयं के निवेश से निर्माण कार्य करेगा।
सु-राज कॉलोनी
आयुक्त चंद्रमौलि शुक्ल ने बताया कि अपने नाम को चरितार्थ करती इस सु-राज कॉलोनी में सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।मुख्य शहर के नजदीक होने के साथ ही बाजार, स्कूल, अस्पताल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, स्कूल इस कॉलोनी के नजदीक ही स्थित हैं। नागरिकों को मात्र 8 लाख 50 हजार रूपये की कीमत में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।