मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अनुबंध में लिखा है कि घोषित राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता है, किंतु अधिकारियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से घोषित राष्ट्रीय अवकाश पर उनसे कार्य लिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम पर बुलाने के बाद भी इसका कोई भी भुगतान या लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर संघ द्वारा अनेक बार अधिकारियों से चर्चा भी की, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने पर संघ द्वारा न्यायालय की शरण ली गई।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी कर्मचारी संघ ने 13 जून 2022 को इस मामले को लेकर एक याचिका मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी के द्वारा संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। संघ की ओर से उक्त याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिलाष डे के द्वारा की गई है।