Thursday, May 2, 2024
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आउटसोर्स कर्मियों को कैशलेस की सुविधा देने वाले ठेकेदार से ही किया जाए अनुबंध, MPEBTKS ने लिखा पत्र

एमपी की बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को बिजली कंपनी प्रबंधन अपना कर्मचारी नहीं मानती, इसलिए नियम विरुद्ध कराए जा रहे करंट के कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना में आउटसोर्स कर्मी घायल होता है तो कंपनी प्रबंधन उपचार के लिए सहायता राशि देने से साफ इंकार कर देता है।

लेकिन इसके साथ ही बिजली कंपनी प्रबंधन घायल आउटसोर्स कर्मियों को ठेका कंपनियों से भी उपचार के लिए तत्काल सहायता राशि का भुगतान नहीं करवा पाता। वहीं ठेका कंपनी कर्मी के घायल होने पर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देती है और उपचार के लिए तत्काल किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं देती, इसके उलट घायल आउटसोर्स कर्मियों से कहा जाता है कि पहले उपचार कराओ फिर भुगतान किया जाएगा। ऐसे में घायल कर्मी के परिजन ब्याज पर कर्ज लेकर या जमीन-मकान बेचकर उपचार कराते हैं।

इसे देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, विशेष कर्तव्य अधिकारी ऊर्जा एवं विद्युत मंडल की सभी कंपनियों के प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा है कि सभी आउटसोर्स कर्मियों 20 लाख का जीवन बीमा तथा 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कराया जाए।

हरेंद्र श्रीवास्तव ने मांग की है कि विद्युत कंपनियों के प्रबंधन के द्वारा आउटसोर्स कर्मी का ठेका बढ़ाने के पूर्व ठेकेदार से आउटसोर्स कर्मी का 20 लाख का जीवन बीमा एवं दुर्घटना होने पर उपचार के लिए कम से कम 5 लाख के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिलवाई जाए। जो ठेकेदार आउटसोर्स कर्मियों को ये सुविधा प्रदान करे, उसी ठेकेदार से अनुबंध किया जाए।

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