एमपी में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लायी गईं आयुष विभाग की पांच सेवाएँ

मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिये समय-सीमा भी तय की गई है। जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें आयुष चिकित्सकों का पंजीयन, आयुष चिकित्सकों का प्रोवीजनल पंजीयन, अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एनओसी जारी किया जाना, आयुर्वेद औषधि निर्माण लायसेंस जारी करने के साथ ही होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना शामिल है। इसकी प्रक्रिया के लिये 30 कार्य-दिवस की समय-सीमा तय की गई है।

केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है। आयुष मिशन में आयुष चिकित्सा सुविधा को अधिकतम जन-समुदाय को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है। मिशन में ही उन किसानों को मदद पहुँचाई जा रही है, जो औषधीय पौधों की खेती से जुड़े हुए हैं। औषधीय पौधों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन और औषधीय पौधों से निर्मित होने वाली औषधि उद्यमियों को अधो-संरचना विकास में मदद पहुँचाना भी मिशन का उद्देश्य है।