Tuesday, May 7, 2024
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अतिथि शिक्षकों के मानदेय में फंसा पेंच, शिक्षा विभाग के स्वीकृत पद की रिक्तता के अनुसार होगा भुगतान

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला सलाहकार योगेन्द्र दुबे एवं जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों के भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। शासन के इस आदेश से अतिथि शिक्षकों के भुगतान के रास्ते खुल गये हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय कोषालय में देयक प्रस्तुत कर भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए है, विगत दिनों मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर द्वारा विगत लंबे समय से भुगतान न होने की जानकारी शासन की ओर भेजी गई थी।

शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु विभागीय मांग संख्या 27 अंतर्गत योजना क्रमांक 0701/ अतिथि शिक्षकों का मानदेय उद्देश्य शीर्ष 44-001 निर्धारित है। वित्त विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग के स्वीकृत पद की रिक्तता के आधार पर किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

कोषालय अधिकारियों द्वारा IFMIS के आधार पर मिलान एवं परीक्षण कर ही केवल रिक्त पद के विरूद्ध ही विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जावेगा। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के आहरण संवितरण अधिकारियों से अनिवार्य रूप से कोषालय अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों के अनुसार कोषालय में देयक प्रस्तुत करते समय अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही की जाय।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया, संतोष मिश्रा, नरेश शुक्ला, योगेश चौधरी, योगेंद्र मिश्रा, विनय नामदेव, ब्रजेश मिश्रा, सतीश उपाध्याय, अजय दुबे, अर्जुन सोमवंशी, राकेश उपाध्याय, दीपक सोनी, इंद्रपुरी गोस्वामी, रामशंकर, मनीष लोहिया ने मध्य प्रदेश शासन को साधुवाद प्रेषित किया है।

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