Tuesday, May 7, 2024
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नियम विरुद्ध संविलियन का मामला: एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित पांच अन्य पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश

भोपाल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की नवगठित नगर परिषद में पंचायत कॉलीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने के निर्देश आयुक्त नगरीय प्रशासन भारत यादव ने संयुक्त संचालक शहडोल को दिए हैं। 5 फरवरी को जारी पत्र में कहा हैं कि 8 संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करवाकर जल्द से जल्द सूचित करें। ज्ञात हो कि शासन ने ग्राम पंचायत डोला, डूमरकछार व बनगवां को नगर परिषद बनायें जाने की घोषणा के बाद तत्काेलीन अधिकारियों व नेताओं ने अपने सगे-संबधियों को ग्राम पंचायत का कर्मचारी बताते हुए थोक में नगर परिषद में संविलियन कर लिया था।

डोला, डूमरकछार व बनगंवा में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के बाद विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए के बाद संचालनालय के आदेश पर समिति का गठन किया कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद जिसमें नवगठित नगर परिषद डोला में 9 कर्मचारियों के साथ-साथ 50 कर्मचारियों का संविलियन नियमित पदों पर कर दिया गया था। पंचायतकालीन कर्मियों का नगर परिषद्, डोला में संविलियन किए परिणामस्वरूप निकाय को माह नवंबर, 2021 तक लगभग ₹ 76,00,000.00 की आर्थिक क्षति कूटरचना के माध्यम से नगर परिषद्, डोला में मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन निकाय को आर्थिक क्षति हुई।

नवगठित नगर परिषद डूमरकछार में 12 कर्मचारी कायर्रत थे जहां बिना किसी कार्य के 53 कर्मचारियों का मानदेय अवैधानिक एवं अनियमित नियुक्तर का निकाला गया। नगर परिषद्, डूमरकछार में पंचायतकालीन कर्मियों का संविलियन किए जाने के परिणामस्वरूप निकाय को माह नवंबर, 2021 तक लगभग ₹ 81,00,000.00 की आर्थिक क्षति हुई है। कूटरचना के माध्यम से नगर परिषद्, डुमरकछार में मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन कराने एवं निकाय को आर्थिक क्षति हुई।

इसी प्रकार से नवगठित नगर परिषद बनगवां में 11 कर्मचारियों के साथ 64 कर्मचारियों का नियमित पदों पर संविलियन कर दिया गया। इससे नगर परिषद्, बनगंवा में पंचायतकालीन कर्मियों का संविलियन के परिणामस्वरूप निकाय को माह नवंबर, 2021 तक लगभग 98,00,000.00 की आर्थिक क्षति हुई है। तीनो नगरिय निकायों में तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी जांच में दोषी पाये गये।

जिसमें तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम विजय कुमार डेहरिया अनूपपुर, तत्कालीन नायब तहसीलदार वृत्त बदरा दीपक तिवारी, मकबूल खान तत्कालीन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल, संदीप सिंह उरैती तत्कालीन उपयंत्री नगर परिषद कोतमा, रामसेवक हलवाई तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोला, विकास चंद्र मिश्रा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका कोतमा, शांति देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डोला, राजकिशोर शर्मा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत डोला, गीता तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डूमरकछार, रजनीश प्रसाद शुक्ला तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत डूमरछार, रानी पनिका तत्कालीन सरपंच ग्राम पचांयत बनगवां व राजेश कुमार तत्कालीन सचिव ग्राम पचांयत बनगवां शामिल हैं।

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