एमपी की बिजली कंपनी का फरमान: बिना अनुमति नहीं सौंप सकेंगे ज्ञापन, लेना होगा अवकाश

मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्पोरेट कार्यालय आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कर्मचारी संगठनों के वे पदाधिकारी जो ज्ञापन सौंपने कार्पोरेट कार्यालय पहुंचते हैं, उन्हें फरमान सुनाते हुए कहा है कि वे बिना नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति या बिना अवकाश स्वीकृति के कार्पोरेट कार्यालय में उपस्थित न हों, अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अपने सर्कुलर में कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कंपनी के क्षेत्रीय, वृत्त, संभाग, उपसंभाग एवं वितरण केन्द्र कार्यालयों के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कार्य अथवा कर्मचारी संघों के ज्ञापन आदि सम्बन्धी कार्य हेतु बिना नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुमति या बिना अवकाश स्वीकृति के कार्पोरेट कार्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे कंपनी का कार्य अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कंपनी के क्षेत्रीय, वृत्त, संभाग, उपसंभाग एवं वितरण केन्द्र कार्यालयों के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी ईवा कर्मचारी अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने या अवकाश स्वीकृति के उपरांत ही कार्पोरेट कार्यालय में किसी भी व्यक्तिगत कार्य या कर्मचारी संघों के ज्ञापन आदि सम्बन्धी कार्य हेतु उपस्थित होंगे।

यदि भविष्य में कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी, नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा बिना अवकाश स्वीकृति के कार्पोरेट कार्यालय में उपस्थित होता है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कंपनी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।