विधानसभा चुनाव के निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान घायल अथवा मृत होने की दशा में अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये हैं।
निर्वाचन में नियुक्त कर्मचारियों की निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके प्रकरण मतगणना समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति हेतु भेजा जाना आवश्यक है। मृत्यु के प्रकरणों में एफआईआर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, वैध उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए ड्यूटी आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
इसी प्रकार घायलों के प्रकरणों में भी आवश्यक अभिलेख प्रकरण के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्षतिपूर्ति राशि में निर्वाचन कार्य पर तैनात समस्त सुरक्षा कर्मी बल भी शामिल होंगे।