श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में श्रम विभाग ने की वृद्धि, आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा लाभ

एमपी के श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि कर दी है।

श्रम विभाग ने राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जनवरी से जून 2023 की छ:माही का औसत सूचकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण गत छमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में वृद्धि हुई है।

श्रम विभाग के अनुसार नई दरें 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगी।