मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान अनुपम राजन ने कहा कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 42 लाख 75 हजार 952 आवेदन प्राप्त हुए।
जिसमें से 29 लाख 46 हजार 146 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 लाख 29 हजार 806 आवेदनों का निराकरण लंबित है, जिसका समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी एनफोर्समेंट एजेंसी संयुक्त टीम बनाकर निरीक्षण करें और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करें।