केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक देश एक लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और जुलाई 2019 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। नये ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में चालक की सूचनाएं सामने की तरफ, कार्ड के पीछे और चिप में भी सेव होंगी। इसमें ब्लड ग्रुप, अंग दाता है या नहीं और लाइसेंस वैधता की सूचना लाइसेंस के सामने वाले हिस्से में ही प्रिंट होगी। देशभर में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।
मौजूद फॉर्मेट में लाइसेंस पर इश्यू करने वाले राज्य के विभाग का नाम लिखा होता है। इसकी वजह से किसी दूसरे देश या प्रदेश में चालक की पहचान मुश्किल होती है। हालांकि, विदेशों में वाहन चलाने के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के पिछले हिस्से में चिप लगी होगी जिसका एक यूनिक नंबर होगा। हर कार्ड का भी एक यूनिक नंबर होगा। चालक की विशेष तरह के वाहन चलाने की योग्यता (खतरनाक वाहन या पहाड़ी क्षेत्र में) है तो वह भी लाइसेंस पर अंकित होगी। क्यूआर कोड भी इसी हिस्से में होगा जिसे ट्रैफिक पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी स्कैन करके चालक की सभी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। यात्री वाहन चलाने के लिए बैज लिया हुआ है तो वह भी लाइसेंस में ही लिखा होगा। आपात स्थिति में संपर्क नंबर भी लाइसेंस पर होगा। कहा जा रहा है कि सभी जानकारियां कार्ड में सेव होने से अथॉरिटी इसे वक्त-वक्त पर स्कैन कर सकेंगी, ऐसे में बार-बार नियम तोड़ने वाले आसानी से पकड़े जाएंगे।