बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिये नई संविदा नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नवीनीकरण की टीप दर्ज करने के पश्चात ही अनुबंध आगे बढ़ेगा और स्वीकृति के बाद ही होगी वेतनवृद्धि की जायेगी।
एमपी की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों को 06.10.2023 से ग्राह्य कर लिया गया है।
जिसके परिपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि, कंपनी की अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका के पार्ट-ए, सेक्शन-IV (Selection/Appointment/Promotions) के सरल क्रमांक 03 एवं कंपनी की अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका के पार्ट-ए, सेक्शन-V (Increment and Higher Pay Scale) के सरल क्रमांक 02 में निर्धारित प्रावधान अनुसार ही संविदा सेवा विस्तार एवं वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी रहेंगे।
सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवर्ष उक्त संविदा नियमों के आधार पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कॉरपोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक (मा.सं.), क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मा.सं.), महाप्रबंधक, वृत्त कार्यालय अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के अनुबंध पत्र पर 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज करेंगे तथा वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि प्रदान करेंगे।