Friday, April 24, 2026
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दुर्घटना में घायल बिजली आउटसोर्स-संविदा कर्मियों को तत्काल मिलेगी आर्थिक सहायता राशि, आदेश जारी

जबलपुर (लोकराग)। बिजली कंपनी के विभिन्न कार्यों के दौरान अथवा मारपीट में घायल होने पर पीड़ित नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कार्मिकों को उपचार एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, इस संबंध में बिजली कंपनी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने अपने आदेश में कहा कि कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कंपनी के नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के साथ कार्य के दौरान घटित घातक अथवा अघातक दुर्घटना या मारपीट की घटनाओं के दौरान घायल होने पर पीड़ित कार्मिकों को अधिकतम राशि 10,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी।

आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक (मा. संसा. एवं प्रशा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जावेगी। स्वीकृति उपरांत संबंधित लेखा इकाई के माध्यम से पीडित कार्मिक के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि स्थानांतरण की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

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