जबलपुर। एमपी के जबलपुर नगर निगम ने अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।
गुरुवार को निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम के अमले ने संभाग क्रमांक 15 के महाराजपुर क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
यहाँ बिना अनुमति के विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्यों को जमींदोज कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मौजा महाराजपुर के खसरा नंबर 101 के बटांक भाग की भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी का विस्तार किया जा रहा था।
इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम का अतिक्रमण दल और कॉलोनी सेल की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ मौके पर पहुँची।
टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कॉलोनी के भीतर अवैध रूप से बनाई गई सीसी रोड (सीमेंट कंक्रीट सड़क) को पूरी तरह से उखाड़ दिया और अन्य अवैध ढांचों को हटा दिया।
दस्तावेज नहीं दिखा सका कॉलोनाइजर
कॉलोनी सेल के प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि इस भूमि पर श्रीमती उर्मिला कोरी, विनय मार्को और उनके सहयोगियों द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।
नगर निगम ने इस संबंध में पहले ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उनसे कॉलोनाइजर लाइसेंस, नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत मानचित्र और कॉलोनी विकास की वैध अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था।
हालांकि, कॉलोनाइजर की ओर से कोई भी वैध दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद यह कठोर निर्णय लिया गया।
कराएंगे एफआईआर
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में कहीं भी अवैध प्लाटिंग या बिना अनुमति के कॉलोनी का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शासन के सख्त निर्देश हैं कि जो भी व्यक्ति आम जनता को गुमराह कर बिना अनुमति के भूखंड बेचता है, उसके खिलाफ न केवल तोडफ़ोड़ की कार्रवाई होगी, बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा हुआ है।











