Sunday, March 23, 2025
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MPPKVVCL लाइनमैनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध, करंट के कार्यों के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्‍ताओं को गुणवत्‍तापूर्ण एवं 24×7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदाय करने हेतु प्रतिबद्ध है जिसके सफल क्रियान्‍वयन हेतु  कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी 24×7 कार्यरत रहते हैं इस कार्य के सफल क्रियान्‍वयन हेतु बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ समस्‍त सुरक्षा नियमों का सुदृढ़ता के साथ पालन किया जाता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत वर्तमान समय में स्‍थापित विद्युत अधोसंरचना जिसमें की 33 केवी के 739 फीडर, 11 केवी के 5205 फीडर, 298160 वितरण ट्रांसफार्मर, 2179 पावर ट्रांसफार्मर एवं 1223 33/11 केवी उपकेन्‍द्र शामिल हैं, जिनमें प्रतिदिन औसतन 2500 परमिट, 150 के लगभग असफल वितरण ट्रांसफार्मर बदलना जैसे आदि कार्य सम्‍पादित हो रहें हैं, जिसमें सभी कार्यों को 99.99 प्रतिशत सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

इसके परिणाम स्‍वरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली मे लाइनमैन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। इसमें देश की लगभग 70 डिस्कॉम, 28 ट्रांसमिशन कंपनी तथा 25 जनरेशन कंपनी ने भाग लिया। इसमें से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड मिला। इसके लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनी के स्टॉफ को बधाई दी है।

कंपनी को यह अवॉर्ड समस्त लाइन कार्मिकों को सुरक्षा किट प्रदान किये जाने, निरन्तर सुरक्षा, तनाव प्रबंधन, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थय संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशॉप सेमिनार आयोजित किय जाने, सुरक्षा मानकों को बेहतरीन ढंग से लागू किये जाने से दुर्घटना न्यूनतम रहने पर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 

बिजली विभाग की सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता

हाल ही में कुछ घटनाओं को लेकर यह धारणा बनाई जा रही है कि DISCOM द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और आउटसोर्स कर्मियों को बिना सुरक्षा उपायों के कार्य करने के लिए भेजा जाता है। इस संदर्भ में, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि DISCOM सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और हर संभव प्रयास करता है कि कोई भी कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मी बिना उचित सुरक्षा उपकरणों और प्रक्रियाओं के कार्य न करें। जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा, उपकरण की सुरक्षा, पूरी प्रणाली की सुरक्षा मुख्‍य है।

DISCOM के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। सभी ज़ोन और सर्किल स्तर पर निरीक्षण दल (Safety Audit Team) बनाए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कार्य सुरक्षित रूप से किए जाएं। यदि कोई भी कर्मचारी सुरक्षा नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी आउटसोर्स और स्थायी कर्मचारियों को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे बिजली लाइनों पर काम करने से पहले सभी आवश्यक सावधानियों को समझ सकें। इस वित्‍तीय वर्ष में 225 परीक्षण सहायक एवं 597 तकनीकी कर्मचारियों साथ ही 1 अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 272 आउट सोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का  प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

आउट एजेन्‍सी को टेंडर की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी ही उपलब्‍ध कराने के लिए निर्देशित किया जाता है, कंपनी द्वारा समस्‍त अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को लाईन पर कार्य करने हेतु समस्‍त प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें सुरक्षा जोन बनाना, सुरक्षा संबंधी नियम, लाईन पर कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, चालू एलटी लाईन पर फ्यूज ऑफ कॉल करते समय वर्ती जाने वाली सावधानियां, 33/11 केवी उपकेन्‍द्र पर कार्य करने के दौरान ली जाने वाली सावधानियां इत्‍यादि मुख्‍यत: शामिल है। 

कार्य अनुमति प्रक्रिया एवं सुरक्षा के साथ कार्य सम्‍पादित करने के उपाय

वितरण कंपनियों का कोई भी कर्मचारी किसी भी विद्युत खम्बे, टावर, विद्युत उपकरण अथवा चालू लाइन के नजदीक एवं चालू लाइन में कार्य नहीं करेगा, जब तक की वह उक्त कार्य का सीधे प्रभारी न हो अथवा उसके (सक्षम व्यक्ति) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परमिट न हो, सभी प्रकार के उच्च वोल्टेज कार्यों के लिए लिखित कार्य अनुमति देना अनिवार्य है।

कोई भी कार्य तभी प्रारंभ किया जाता है जब लिखित रूप में परमिट प्रदान किया जाए। यदि किसी कारण वश लिखित में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर परमिट प्राप्त करना संभव न हो और कार्यस्थल दूर हो तथा परिस्थिति आकस्मिक हो, उस अवस्था में लाइन बंद अथवा चालू कराने का परमिट दूरभाष पर लिया जा सकता है।

संधारण कार्य निष्‍पादन हेतु अधिकृत अधिकरी एवं कर्मचारी

कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्‍ठ अभियंता 33 केवी (33,000 वोल्‍ट) तक की बंद की गई लाइनों एवं उपकरणों के लिए आज्ञापत्र (परमिट) जारी करने तथा आज्ञापत्र लेने के लिये अधिकृत है। अपने निर्देशन में कार्य कराने के लिए अधिकृत है।

लाइन इन्‍सपेक्‍टर 11 केवी लाइनों एवं उपकरणों  पर जब लाइन अधिकृत व्यक्ति द्वारा बंद कर भू संयोजित (अर्थ) कराई गई हो, सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया गया हो तब ऐसी बंद 11 केवी, (11000 वोल्ट) तक लाइनों एवं उपकरणों पर परमिट लेकर कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। 440 वोल्ट तक चालू लाइनों एवं उपकरणों पर विद्युत नियमों का पालन करते हुए तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए काम करने के लिए अधिकृत हैं।

लाईनमैन एवं सहायक लाईनमैन 11 केवी (11000 वोल्ट) लाइनों एवं उपकरणों पर जब लाइन अधिकृत व्यक्ति द्वारा बंद कर भू संयोजित कराई गई हो साथ ही सभी सुरक्षात्मक उपायो को अपनाया गया हो तब ऐसी लाईनो पर कार्य करने अथवा कराने तथा निर्देशन में कार्य कराने के लिए अधिकृत है। 440 वोल्ट पर सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए तथा सुरक्षा कारणों का उपयोग करने हेतु कार्य करने के लिए अधिकृत है।

हेल्‍पर सभी बंद भू संयोजित (अर्थ) की गई 440 वोल्ट तक की लाइनों पर सहायक लाइनमैन, लाइनमैन, कनिष्ट अभियंता अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकृत व्यक्ति के निदेशन में कार्य करने के लिए अधिकृत है। साथ ही 440 वोल्ट की बंद लाइनों पर सहायक लाइनमैन अथवा लाइनमैन अथवा कियी अन्य अधिकृत वयक्ति के निर्देशन में बल्ब बदलने, फ्यूज बदलने के लिये अधिकृत है। मीटर बोर्ड पर 440 वोल्ट तक के लिए स्विच अथवा कट-आउट सब-स्टेशन स्विच तथा कट-आउट के फ्यूज बदलने के लिये अधिकृत हैं, लेकिन ये कर्मचारी का उत्तरदायित्व है कि वह सभी सुरक्षा नियमों का पालन तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए कार्य करें।

जो लाईनमैन अथवा सहायक लाइनमैन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से नियुक्त किये जाते हैं, 11000 वोल्ट तक के लाईनों के एबी स्विच काटकर, स्विच में ताला लगाकर बंद लाईन भू संयोजित (अर्थ) कर लाइन पर फ्यूज बदलने जैसा अतिआवष्यक कार्य कर सकते हैं लेकिन ये उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वे सभी सुरक्षा नियमों का पालन व सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुऐ कार्य करें । 

ऐसे सहायक (हेल्पर) जिन्हें वरिष्ठ लाइनमैन के अधीन रहकर विद्युत लाइन रखरखाव का 10 वर्षो से अधिक कार्य करने का अनुभव हो, ऐसे हेल्पर को 11000 वोल्ट तक के बंद लाइन एवं उपकरणों पर कार्य करने के लिए लाइनों के एबी स्विच काटकर, स्विच में ताला लगाकर बंद लाइन भू संयोजित (अर्थ) कर लाइन पर फ्यूज बदलने जैसा अतिआवश्यक कार्य कर सकते हैं, लेकिन उक्त कार्य करने के लिये उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वे सभी सुरक्षा नियमों का पालन व सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए कार्य करे, जिसके लिए कार्यपालन अभियंता द्वारा उन्हें अधिकृत किया जा सकता है।

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