मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीए) के आदेश मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशनरों को 6वें वेतनमान में 7 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।
एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता अतुल जोशी ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08.05.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
आदेश के अनुसार सभी पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशनरों, जिनमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों के साथ मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से 1 जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशनरों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 239 प्रतिशत की जगह 246 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी।