Friday, April 24, 2026
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बिजली कंपनी की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अब तक 12 कार्मिकों को मिली आर्थिक सहायता

मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से नियोजित बिजली कार्मिकों के लिए मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लागू की गई कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अब तक 12 कार्मिकों को 10,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी की विशेष पहल पर कंपनी की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दिनांक 27.05.2024 से कंपनी के नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के साथ कार्य के दौरान घटित घातक/अघातक दुर्घटना या मारपीट की घटनाओं के दौरान घायल होने पर पीड़ित कार्मिकों को अधिकतम राशि 10,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल के अंतर्गत अन्ना मोहल्ला उजार पुरवा में 24 मई को मेंटेनेंस के कार्य के दौरान लाइनमैन देवेंद्र पटेल और आउटसोर्स कर्मी विष्णु प्रताप पटेल के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों बिजली कर्मी घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था की पहल करते हुए कार्य के दौरान घटित दुर्घटना या मारपीट की घटनाओं में घायल होने वाले नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी, सभी को 10,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था।

इस व्यवस्था के तहत वर्तमान में कुल 12 पीड़ित कार्मिकों, जिनमें जबलपुर रीजन में 6, सागर रीजन में 4, रीवा रीजन में 1 एवं शहडोल रीजन में 1 कार्मिक को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक (मा. संसा. एवं प्रशा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति उपरांत संबंधित लेखा इकाई के माध्यम से पीड़ित कार्मिक के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि स्थानांतरित कर दी जाती है।

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