नकली और अस्वीकृत कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने अनेक ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है। डीसीजीआई ने जांच में पाया कि इन वेबसाइट पर कई ऐसे भी आयातित उत्पाद बिक रहे हैं, जिन्हें भारत में बेचने की अनुमति नहीं है। कंपनियों को दस दिन में जवाब देने को कहा है। जवाब नहीं मिलने पर डीसीजीआई ने कंपनियों को कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।
डीसीजीआई के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने देश के विभिन्न हिस्सा में 5 और 6 अक्तूबर को छापा मारा था, जिसमें पता चला कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिना पंजीकरण वाले कुछ स्वदेशी कॉस्मेटिक और बिना वैध लाइसेंस के आयातित ब्रांड्स बेचे जा रहे हैं। जप्त किये गए माल में क्रीम, ग्लुटोथिओन इंजेक्शन, हायलूरोनिक एसिड इंजेक्शन, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, बालों पर इस्तेमाल होने वाले हेयर सीरम, एंटी-हेयर लॉस सीरम और गोरा करने वाली क्रीम सहित अनेक प्रोडक्ट शामिल थे। पकड़े गए प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे थे। इनमें से कई तो ऐसे इंपोर्टेड ब्रांड हैं जो देश में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। इसके बाद देश की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों सहित अनेक कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। इस बारे में जब अमेजन इंडिया से संपर्क किया गया तो कंपनी ने कहा कि जब भी ऐसा कोई मामला कंपनी के समक्ष आता है तो अवैध और नकली उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्यवाही की जाती है। इन ई-कॉमर्स कंपनियों में देश की नामचीन कंपनियां शामिल हैं, जो ऐप और कंप्यूटर के माध्यम से प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लेकर घर पहुंचाती हैं।