देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक-2 लागू किये जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर 31 जुलाई तक रोक रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्रीय और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
अभी 1 जून से 30 जून तक देश में अनलॉक 1 लागू था। लॉकडाउन से बाहर आने के लिए देश में अनलॉक का ऐलान किया गया था। इसमें आम जनता को कई रियायतें दी गई थीं।
Ministry of Home Affairs issues new Guidelines for #Unlock2, to be in force upto 31.07.2020.
Opens up more activities outside Containment Zones;
Strict enforcement of #lockdown in Containment Zones.Read: https://t.co/Xqv95KcHUz pic.twitter.com/lQFDnrnoJv
— PIB India (@PIB_India) June 29, 2020