नौकरी छूटने के बाद एक महीने तक बेरोजगार रहने पर बिना दस्तावेज निकाल सकेंगे पीएफ

नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी तनाव में आ जाते हैं कि आगे खर्च कैसे चलेगा। दूसरी नौकरी मिलने तक महीने का खर्च चलाना मुश्किल भरा होता है, ऐसे में बचत बहुत काम आती है। हर महीने वेतन से कटने वाले पीएफ भी आड़े वक्त बहुत काम आता है।
ईपीएफओ का कहना है कि नौकरी छूटने के बाद आप अगर एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप अपने पीएफ खाते से 75 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्ताशय की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्वीट कर के दी है।